ललितपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को कारागार में बिताई गई अवधि के कारावास व 01 हजार रूपये धनराशि के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित
ललितपुर।उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्त विनोद कुमार कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा नि0 मुहल्ला चौकाबाग थाना कोतवाली व जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना कोतवाली ललितपुर में मु0अ0सं0 1279/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त विनोद उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 12.01.2026 को मा0 न्यायालय जू0डि0, ललितपुर द्वारा अभियुक्त विनोद उपरोक्त को जुर्म स्वीकृति के आधार पर कारागार में बिताई गई अवधि के कारावास व 01 हजार रूपये धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।












