कोविड-19 व अन्य कारणों से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा की जिम्मेदारी उठायेगी सरकार-जिलाधिकारी

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मुख्यमंत्री बालसेवा योजना का लाभ लेने हेतु करें ऑनलाइन आवेदन
हर माह मिलेगी 2500 रुपये की आर्थिक सहायता

ललितपुर। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जनपदवासियों को अवगत कराया है कि सरकार निराश्रित महिलाओं व बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जिसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री बालसेवा योजना एक प्रमुख योजना है, जिससे प्रदेश के हजारों बच्चों को आर्थिक बल मिल रहा है और उनका पालन पोषण सहित उनकी शिक्षा में अब कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन रही है व वह अपने भविष्य को खुद बना रहे हैं एवं वर्तमान में जनपद के कुल एक हजार एक सौ तिरेसठ बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है व जनपद के 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे निराश्रित बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता दोनों को अथवा माता व पिता में से किसी एक को खो दिया है, अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंेने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनांे को अथवा माता व पिता में से किसी एक को खो दिया है या जेल में निरुद्ध बंदियों के बच्चों की देखरेख, शिक्षा व पालन पोषण हेतु उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बालसेवा योजना सामान्य संचालित है, इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा व इस सम्बंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री बालसेवा योजना सामान्य हेतु ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हो गयी हो एवं अभिभावक की भी मृत्यु हो गयी हो या माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो अथवा माता या पिता किसी एक की मृत्यु हो गयी हो, माता तलाकशुदा स्त्री या कुटुम्ब द्वारा परित्यक्ता है, जिन्हें बालश्रम, बालभिक्षावृति, बाल वैश्यावृति से मुक्त कराकर परिवार, पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृति, वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे, जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है व इन पात्रताओं में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक, बालिका 2500 की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी व उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बालसेवा योजना सामान्य के तहत अभिभावक और बच्चे का आधार, अभिभावक व बच्चे के साथ फोटो, अभिभावक के साथ बच्चे का संरक्षक खाता, तीन लाख रूपये से कम का आय प्रमाण पत्र, 1 मार्च 2020 के बाद का मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की फीस रसीद, स्कूल द्वारा प्रमाणित प्रति, राशनकार्ड, निवास, परिवार रजिस्टर की नकल आदि दस्तावेज के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

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