ललितपुर पुलिस द्वारा गाली गलौज कर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के अभियोग में अभियुक्त को कारावास व 5000 हजार रुपये की धनराशि के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

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ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ललितपुर, मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्त 1.मेघराज लोधी पुत्र अर्जुन सिंह लोधी उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गौराकला थाना मड़ावरा जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना मड़ावरा में मु0अ0सं0 193/2018 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द,3(2)ध SC/ST एक्ट का* अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक ललितपुर  द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना म़ड़ावरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए *दिनांक 31.01.2026 को मा0 न्यायालय ADJ SC/ST ACT कोर्ट, ललितपुर द्वारा अभियुक्त मेघराज लोधी पुत्र अर्जुन सिंह लोधी उपरोक्त को पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि के कारावास व 5000 हजार रूपये धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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