ललितपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
ललितपुर,शुभांशु सोनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योेजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनांे के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35,000/- धनराशि प्रदान की जाती है ।
पात्रताः-
1- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष
से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो ।
2- दम्पत्ती में कोई भी आयकर दाता न हो।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक
होनी चाहिए।
4- ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है आनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण-पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हा)े, सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र तथा युवक एवं युवती आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सम्मिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी संबंधित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायें।
अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय कक्ष सं0-16, विकास भवन, ललितपुर में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।













