आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि 25 सितम्बर तक निःशुल्क वितरण किया जाएगा सम्पन्न
ललितपुर। जिला पूर्ति अधिकारी, ललितपुर उमेश चन्द्र मिश्र ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भक्न आयुक्त 3839 /आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण / 2024 दिनांक 07.09.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय लखनऊ के पत्रांक खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2026 के सापेक्ष अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न (गेंहू/चावल) तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास जुलाई-अगस्त, सितम्बर, 2026 का वितरण दिनांक 10.09.2026 से 25.09.2026 तक आवश्यक वस्तुओं का वितरणा किया जाना है। जनपद के राशनकार्ड लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय राशनकार्डधारको 14 कि0ग्रा0 गेहूँ, 21 कि०ग्रा० चावल प्रति कार्ड कुल (35 किलोग्राम) खाद्यान्न एवं पात्रगृहस्थी कार्डधारको को 2.00 कि0ग्रा0 गेहूँ, 3.00 कि०ग्रा० चावल (कुल 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2026 के सापेक्ष 03 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 54.00 रूपये में वितरित की जायेगी।
अतः जनपद ललितपुर के समस्त अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी राशन कार्डधारको को सूचित किया
जाता है कि वह दिनांक 10.09.2026 से 25.09.2026 तक उचित दर दुकानों पर उपस्थित होकर ई-पॉस मशीन के द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से माह सितम्बर, 2026 हेतु आवंटित खाद्यान्न गेहूँ / चावल, निःशुल्क व चीनी सशुल्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि 25.09.2026 को निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जायेगा।



