ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब 10 सितम्बर 2026 तक बढ़ी
बीमित किसान आपदा के 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से दें फसल नुकसान की सूचना
ललितपुर। जनपद में पिछले दिनों हुई भारी अतिवृष्टि और जलभराव के कारण फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने अन्नदाताओं के हित में एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद का कोई भी प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित सभी किसानों से आह्वान किया है कि यदि अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, तो वे तुरंत बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
नियम के अनुसार, आपदा आने के 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है, ताकि समय पर सर्वे कराकर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। किसान भाई टोल-फ्री नंबर के अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, बैंक शाखा या जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी लिखित रूप में सूचना दे सकते हैं।
जिलाधिकारी श्री सत्य प्रकाश ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए बताया कि जनपद के ऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 10 सितम्बर 2026 कर दिया गया है। उन्होंने छूटे हुए सभी ऋणी कृषकों से अपील की है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाते हुए अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी प्राकृतिक जोखिम से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंक अधिकारियों और कृषि विभाग को निर्देशित किया है कि वे समन्वय बनाकर अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



