ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ललितपुर, मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगो में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में *अभियुक्तगण 1.चन्द्रपाल सिंह पुत्र जयहिन्द 2.जीवन सिंह पुत्र बारेलाल 3.नरेन्द्र सिंह पुत्र जयहिन्द नि0गण ग्राम कडेसराबांसी थाना तालबेहट जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना तालबेहट में मु0अ0सं0 92/2015 धारा 379/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(X) SC/ST ACT* का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।
पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना तालबेहट पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए *दिनांक 31.01.2026 को माननीय न्यायालय ADJ SC/ST ACT कोर्ट द्वारा अभियुक्तगण 1.चन्द्रपाल 2.जीवन 3.नरेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा व 33 हजार रूपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया













