Wednesday, September 9, 2026
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ललितपुर पुलिस ने लूट के अभियोग की प्रभावी पैरवी कर, मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये की धनराशि के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ललितपुर संजीव कुमार बाजपेई द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था । इसी क्रम में अभियुक्तगण 01- चीमा उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम बुनकर नि0 नालगंज थाना सीपरीबाजार जनपद झांसी 02. समीर खान पुत्र शरीफ खान नि0 चमनगंज थाना सीपरी बाजार जनपद झांसी के विरुद्ध कोतवाली ललितपुर में मु0अ0सं0 899/13 धारा 392/411 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमे डेडीकेटेड टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, ललितपुर महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी, जिसमें कोतवाली ललितपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 07.09.2026 को *माननीय न्यायालय ADJ डकैती कोर्ट ललितपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 13-13 हजार रुपये की धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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